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Tribal Caste Rise Plan amendment

- Children of Income Tax Payee, Municipal Corporation and Council resident parents will not get benefit
- 150 talented students will be selected this year
Chhattisgarh Raipur, 06 Jul 2009 - Under Jawahar Tribal Caste Rise Plan, for admission in the best residential schools in the current academic session 187 students will be selected. Out of it 150 students for sixth grade and and 37 students for Class XI will be selected.

In the new academic session, the admission and selection rules for students has been modified in part. According to which, now the benefits of the scheme will given only to students studying in Rural and Panchayat area. Students of City and municipal corporation area and income tax payee are excluded fron this Adim Jati Utkarsh Yojana.

More in Hindi -
आदिम जाति उत्कर्ष योजना में संशोधन
-आयकरदाता और नगर निगम तथा पालिका क्षेत्र में निवासरत पालकों के बच्चों को नहीं मिलेगा लाभ
- 150 प्रतिभावान विद्यार्थियों का होगा इस वर्ष चयन

छत्‍तीसगढ़ रायपुर, 06 जुलाई 2009 - जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना के तहत राज्य के श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए चालू शिक्षा सत्र में 187 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें 150 विद्यार्थी कक्षा छठवीं और 37 विद्यार्थी ग्यारहवीं कक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे।

नए शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश और चयन के लिए नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार इस योजना का लाभ अब केवल ग्रामीण और नगर पंचायत क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगा। नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र के विद्यार्थियों और आयकरदाताओं को इस योजना से अलग कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को श्रेष्ठ आवासीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाकर उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारियों ने आज बताया कि संशोधित नियम के बाद नवमीं कक्षा में योजना के तहत अब सीधे प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने पात्रता, मापदण्ड आदि के बारे में बताया कि मेधावी विद्यार्थी का पांचवी में न्यूनतम अंक 85 प्रतिशत तथा दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत होना चाहिए। विद्यार्थी के पालक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस हेतु पालक को नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अब कक्षा नवमीं में सीघे प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। इसके पहले कक्षा छठवीं और ग्यारहवीं के साथ कक्षा नवमीं में भी सीधे प्रवेश दिया जाता था।

अधिकारियों ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों में एक तिहाई आरक्षण बालिका विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। छठवीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवंटित लक्ष्य के अनुसार सरगुजा जिला के लिए 25, कोरिया 06, बिलासपुर 09, कोरबा, 10, जांजगीर 03, रायगढ़ 10, जशपुर 11, राजनांदगांव 08, कबीरधाम 03, दुर्ग 08, रायपुर 08, महासमुंद 05, धमतरी 04, जगदलपुर 18, कांकेर 08, दंतेवाड़ा 08, नारायणपुर 02 तथा बीजापुर जिला के लिए 04 निर्धारित किया गया है। ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए जिलेवार विभाजन नहीं किया गया है। पूरे राज्य के लिए नए प्रवेश हेतु 37 सीट निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए उत्कृष्ट विद्यालय और विद्यार्थियों का चयन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित छह सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

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