VAT Pay in Time Save Penaltyवाणिज्यिक कर आयुक्त श्री अजय सिंह ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त व्यवसाईयों से मार्च महीने का मूल्य संवर्ध्दित कर (वेट VAT) 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि व्यवसायी समय पर कर अदायगी कर पेनाल्टी और ब्याज से बच सकते हैं।
वाणिज्यिक कर आयुक्त ने कहा कि व्यवसायी वर्ष के प्रत्येक 30 जुलाई, 30 अक्टूबर,, 30 जनवरी तथा 30 अप्रैल को तिमाही विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। एक वर्ष में 60 हजार से अधिक कर राशि बनने पर अग्रिम मासिक कर जमा करें। अग्रिम कर हर महीने की दस तारीख तक जमा करने का प्रावधान है। अप्रैल माह की मासिक कर की राशि मई माह की दस तारीख तक जमा करना अनिवार्य है। इसी तरह अन्य माह का कर आगामी माह के दस तारीख तक जमा करें। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने कहा है कि कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवसाईयों को ई-चालान तथा ई-रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है। व्यवसाईयों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विभाग से डिजिटल हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।
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