प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आचरण संहिता

प्रिंट मीडिया के संबंध में सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय, भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1887 के अनुच्छेद 13 (2) (ख) के तहत पत्रकारिता आचरण हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं । प्रैस परिषद द्वारा इन मानदंडों के उल्लंघनों के मामलों की जांच की जाती है और पीसीआई अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार परिषद द्वारा प्रकाशन, पत्रकार के विरुध्द कार्रवाई की जाती है ।

जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आचार संहिता पहले से ही मौजूद है । इसके अतिरिक्त, मौजूदा प्रावधानों को और अधिक विशिष्टता प्रदान करने के दृष्टिगत, उपर्युकत संहिताओं की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट (प्रसारण क्षेत्र के लिए स्व-विनियमन दिशा-निर्देश) दिनांक 5 मार्च, 2008 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है ।

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