बिलासपुर11 मार्च 2008 कलेक्टर श्री सुबोधसिंह की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली गयी। बैठक में कलेक्टर ने पीडीएस के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि जिन राशन दुकानों का डीड़ी ज़मा करना लंबित है उनसे अभियान चलाकर डीड़ी ज़मा करवायें। पीडीएस के अंतर्गत माह की एक तारीख से 10 तारीख तक फीडिंग करवा लें तो अच्छा रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि चावल उत्सव के दिन नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत् जो परिवार तीन रूपये किलो की दर से 35 किलो चावल का लाभ उठा रहे हैं उस परिवार के किसी सदस्य को 10 किलो वाला अन्नपूर्णा राशनकार्ड जारी नहीं होना चाहिये। क्योंकि अन्नपूर्णा योजना के तहत् उन लोगों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाता है जो निराश्रित हैं। इसी प्रकार सूची के आधार पर राशन वितरण न करें। कार्डों की जितनी संख्या है उसी के हिसाब से आबंटन आता है। अतएव कार्डों पर राशन वितरण करें, जिसका राशनकार्ड नहीं बना है वे संबंधित एसडीएम से संपर्क करें। माह की 7 तारीख से 14 तारीख तक पीडीएस के तहत् खाद्यान्न वितरण सही ढंग से हो रहा है या नहीं इसका तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार विशेष रूप से ध्यान रखें। कलेक्टर ने कहा कि अप्रैल से नि:शुल्क खसरा एवं बी-वन का नकल बांटना है। अतएव एक सप्ताह के अंदर उक्त अभिलेख फरवरी तक की स्थिति में अपडेट कर लें। उन्होंने कहा कि इन अभिलेखों के वितरण के समय ही पटवारी ऋण पुस्तिका को भी अपडेट कर देंगे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि दीनदयाल योजना के तहत् जल्द से जल्द पट्टा बांटें एवं इस कार्य को लंबित न रखें। इस हेतु जहां-जहां भूमि की आवश्यकता है वे भू-अर्जन का प्रकरण बनायें, जहां भूमि का मद परिवर्तित करना है वहां मद परिवर्तन की कार्यवाही करें इस कार्य में विलम्ब न करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस किसी के खरही वगैरह में आग लगती है उनका तुरंत प्रकरण बनायें और राशि स्वीकृत कर संबंधित को भुगतान करें। जनसमस्या निवारण शिविर में आये आवेदनों का भी त्वरित निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में सीमांकन के जो प्रकरण लंबित हैं उसे इस माह के अंत तक आवश्यक रूप से निराकृत करें। भू-राजस्व के अंतर्गत पंचायत उप कर एवं शाला उप कर की वसूली मार्च तक पूरा करायें एवं डायवर्टेड लैण्ड के भू-राजस्व की वसूली में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि चुनाव हेतु फोटोग्राफी की मर्जिंग करा लें व शेष बचे लोगों की फोटोग्राफी करवायें। फोटोग्राफी के लिये लोकल वेण्डर लगा सकते हैं। जिन गांवों की मतदाता संख्या 300 से अधिक तथा मतदान केन्द्र दो किमी की दूरी पर हैं वहां मतदान केन्द्र बनाया जाना है।
उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर ने बैंक वसूली, नामांतरण, बंटवारा, 170-ख, अरपा विकास योजना, वन भूमि अधिकार, विशेष प्रकोष्ठ, टेलीफोन बिल, बिजली बिल आदि विभिन्न विषयों पर भी चर्चा कर बाधिक अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री धनन्जय देवांगन, श्री पीएस एल्मा, श्री चौहान सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
समाचार क्रमांक4172008
Comments
Post new comment